ब्रेकिंग: पूरे गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में 17 अगस्त या आगामी आदेश तक धारा-144 लागू.. कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने जारी किए आदेश…

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिखा राजपूत तिवारी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए सम्पूर्ण जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 को 17 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे या आगामी आदेश तक के लिये लागू करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने इस सम्बन्ध में समय – समय पर जारी उनके कार्यालय द्वारा अन्य आदेशों के तहत प्रतिबन्धों को भी लागू रखने के आदेश दिए है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश के बाद गौरेला पेंड्रा मरवाही पहला ऐसा जिला है जहां 144 धारा 3 महीने तक लागू रखने का आदेश जारी किया गया है कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने यह आदेश राज्य सरकार के निर्देश के तत्काल बाद लागू किया गया।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित है कि कोरोना वायरस के संभाव्य प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाया जा रहा है। सम्पूर्ण गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 17 अगस्त 2020 रात्रि 12 बजे तक या आगामी आदेश तक लागू किये जाने का आदेश पारित किया गया है।गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिला अंतर्गत शाम 7 बजे से प्रातः 7 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नही करेगा एवं आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन किये जाने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी।