प्रायवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किए आदेश, अधिक पैसे लेने पर होगी कार्रवाई..

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रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना टेस्ट का मूल्य निर्धारित कर दिया है। सरकार ने निजी अस्पतालों और लैब के लिए भी मूल्य निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही राज्य शासन द्वारा कोविड उपचार की अनुमति प्राप्त प्राइवेट अस्पताल जो कि डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत भी है, ऐसे समस्त अस्पतालों में कोविड उपचार की दर संबंधी आदेश जारी किया गया है।

प्रायवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए जारी किए आदेश

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस योजना के तहत प्रतिदिन के मान से जनरल वॉर्ड हेतु- रू 2000 , एच डी यू (ऑक्सीजन के साथ) 5500 रूप्ये,आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) रू 7000 और आईसीयू (वेंटिलेटर के साथ)- रू 9000 रूपये निर्धारित किए गए हैं। आरटी पी सी आर की दर 550 रखी गई है। उपरोक्त पैकेज दर की परिभाषा एबी – पीएमजेवाई 2.0 गाइडलाइन के अनुसार होगी। सीटी स्कैन की जांच पर विषेष परिस्थिति में प्रतिबंध हटाया जाता है जिससे कोविड 19 महामारी के दौरान भर्ती मरीज को इसकी सुविधा मिल सके।

आदेश का उल्लघंन करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई

वहीं राज्य सरकार ने कहा कि आदेश का उल्लघंन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसका आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।