नई दिल्ली 24 मार्च, 2020। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द आर्थिक पैकेज का एलान किया जाएगा। इसके साथ ही आयकर रिटर्न की बड़ाने का एलान भी वित्त मंत्री ने किया है। वित्त मंत्री ने कहा- वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की तारीख 31 मार्च के बजाए 30 जून 2020 होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि रिटर्न में देरी पर लेट भुगतान 12% से घटाकर 9% किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून, 2020 तय
- देरी से आयकर भुगतान पर अब 18 की जगह 9 फीसदी चार्ज लगेगा
- आधार पैन लिंक की डेडलाइन 30 जून, विवाद से विश्वास स्कीम भी 30 जून तक बढ़ी
जीएसटी को लेकर भी वित्त मंत्री राहत का एलान किया है. वित्त मंत्री ने एलान किया कि मार्च-अप्रैल और मई महीने की जीएसटी फाइलिंग की तारीख बढ़ाकर 30 जून 202 की गई. सबका विश्वास योजना की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढ़ाई गई है।
वित्त मंत्री ने एलान किया- आधार से पैन कार्ड को लिंक करने और विवाद से विश्वास की अंतिम की तारीख भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही विवाद से विश्वास योजना में देरी के लिए 10% जुर्माना भी नहीं देना होगा।
कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संभागों के लिए भी वित्त मंत्री ने कुछ एलान किए है। कंपनियों को बोर्ड मीटिंग से राहत का एलान किया गया है और इसके लिए उन्हें 30 जून 2020 तक राहत दी गई है।
वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में कहा कि सरकार ने देश की वर्तमान दिक्कतों के चलते कई उपायों के बारे में विचार किया है। इसमें इनकम टैक्स से लेकर जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज से लेकर बैंकों तक के लिए कुछ घोषणाएं की जाएंगी।
वित्त मंत्री ने करीब डेढ़ घंटे पहले ही इसको लेकर ट्वीट किया था और जानकारी दी थी कि वो मीडिया से बात करेंगी और इसमें उन्होंने संकेत दिया था कि वो कुछ बड़े एलान कर सकती हैं। इसमें उन्होंने साफ किया था कि सरकार आर्थिक पैकेज को लेकर विचार कर सकती है और कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे प्राथमिकता पर लिया जाएगा।
आइए, 10 प्वाइंट में जानते हैं कुछ राहत की बातें..
- – अगले 3 महीने के लिए ATM से कैश निकालना फ्री कर दिया गया है. मतलब ये कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम से कैश निकालते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. इसके साथ ही मिनिमम बैलेंस का झंझट भी खत्म हो गया है. मतलब बैंक अकाउंट में कैश रखने की जरूरत नहीं है. डिजिटल ट्रेड के लिए बैंक चार्जेज को घटाया गया है. इसका मकसद डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना है।
- – सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून 2020 तक कर दी है. अब तक ये डेडलाइन 31 मार्च थी। कहने का मतलब ये है कि आप 30 जून 2020 तक आधार और पैन की लिंकिंग करा सकते हैं।
- – विवाद से विश्वास स्कीम को भी अब 30 जून कर दिया गया है। 31 मार्च के बाद 30 जून तक कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा. बता दें कि विवाद से विश्वास का उद्देश्य उन लोगों को राहत देना है जिनकी टैक्स देनदारी को लेकर कई तरह का विवाद है।
- – वित्त वर्ष 2018-19 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. अब तक इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2020 थी. अब नई डेडलाइन पर लेट पेमेंट्स के लिए ब्याज दर को 12 फीसदी से घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
- – हालांकि टीडीएस डिपॉजिट के लिए डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई है. लेकिन 30 जून 2020 तक देर से भरे गए टीडीएस के लिए ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि वर्तमान में ये दर 18 फीसदी है।
- – जीएसटी फाइलिंग को लेकर भी सरकार ने राहत दी है. दरअसल, मार्च, अप्रैल और मई के लिए जीएसटी रिटर्न भरने के लिए समय सीमा को भी बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया गया है।
- – वहीं 5 करोड़ रुपये से कम सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए लेट जीएसटी रिटर्न भरने पर कोई ब्याज, लेट फीस व पेनल्टी नहीं लगेगी. इससे ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों पर पहले 15 दिन के लिए कोई लेट फीस और पेनल्टी नहीं लगेगी।
- – हालांकि, 15 दिन के बाद उनके लिए ब्याज, पेनल्टी या लेट फीस 9 फीसदी की दर पर होगी. इसके अलावा कंपोजीशन स्कीम का लाभ लेने के लिए भी डेडलाइन 30 जून 2020 कर दी गई है।
- – एक्सपोर्टर, इंपोर्टर को राहत देने के लिए 30 जून 2020 तक कस्टम क्लियरेंस 24 घंटे सातों दिन होगा।
- – कॉर्पोरेट को राहत देते हुए यह कहा गया कि बोर्ड बैठक 60 दिनों के लिए टाला जा सकता है. यह राहत फिलहाल अगली दो तिमाही के लिए है।
- – वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों की मदद के लिये सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज की घोषणा करेगी. उन्होंने कहा कि देरी नहीं होगी, पैकेज की घोषणा जल्द ही की जाएगी।