हर तीन महिने में जमा करना होगा TDS कटौती की जानकारी… जमा नहीं करने वालों को लगेगा 100 रुपए प्रतिदिन जुर्माना..

0
73

बलौदाबाजार 14 जून, 2019। टीडीएस कटौती को लेकर आज जिले में वर्कशॉप आयोजित की गई। इस दौरान जिले भर के आहरण-संवितरण अधिकारी और  उनके सहायक शामिल थे। वर्कशॉप में ये निर्णय लिया गया कि टीडीएस कटौती की जानकारी हर तीन महीने में आयकर विभाग में जमा कराना जरूरी होगा। नहीं करने पर प्रतिदिन 100 रूपये के हिसाब से संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी को अर्थदण्ड लगेगा।

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में जिले के सभी आहरण-संवितरण अधिकारी और उनके सहायक पहुंचे थे। जिला स्तरीय टीडीएस पर आधारित कार्यशाला में आयकर एवं जीएसटी के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। अपर कलेक्टर जोगेन्द्र नायक की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के सभाकक्ष में यह कार्यशाला संपन्न हुई।

आयकर अधिकारी एम.खल्खो ने बताया कि सभी अधिकारियों को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों के वेतन एवं वेण्डर देयक पर आयकर की कटौती की राशि निर्धारित समय में आयकर विभाग में जमा कराने का निर्देश दिया गया। प्रत्येक तीसरे महीने में इसे टीडीएस के रूप में इंकम टैक्स विभाग में रिटर्न फाईलिंग करना होगा।

उन्होंने बताया कि टीडीएस का मुख्य सर्वर गाजियाबाद और व्यक्तिगत इनकम टैक्स का सर्वर बंगलौर में होता है। रिटर्न फाईल होते ही जानकारी वहां जमा हो जाती है। दोनो सर्वर आपस में जुड़े हुए हैं।

जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आयकर के संबंध में ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने वन विभाग एवं खनिज विभाग जैसे ज्यादा राजस्व देने वाले विभाग के लिए राजस्व जमा करने के तरीका विशेष रूप से बताये।

दिलीप सिंह ने कहा कि वेतन देयक पर आयकर कटौती फाईल करते समय कर्मचारियों का पैन नम्बर सही अंकित करना चाहिए। वेण्डर देयक पर आयकर कटौत्रा की दर आयकर नियम के अनुसार होगी। वेण्डर देयक पर अग्रिम भुगतान हेतु नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी।

जिले के सीटीओ जीएल ओगरे ने बताया कि टीडीएस कटौती के लिए आहरण एवं सवितरण अधिकारी का पंजीयन कराना अनिवार्य है। टीडीएस रिटर्न आगामी माह के 10 तारीख तक जमा कराना अनिवार्य है।

विलंब की स्थिति में 18 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा,जिसे डीडीओ को स्वयं वहन करना होगा। इसके बाद कटौती की राशि को पांच दिवस के भीतर कोषालय में जमा करके सर्टिफिकेट जारी कराना अनिवार्य होगा। नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन एक सौ रूपये एवं अधिकतम 5000 रूपये विलम्ब शुल्क के रूप में भुगतान किया जायेगा।

यदि डीडीओ के द्वारा कटौती नहीं की गई या कम की गई एवं कटौती कर जमा नहीं करने की स्थिति में 10 हजार या टैक्स की राशि जो भी अधिकतम हो, डीडीओ स्वयं भुगतान करेंगे। जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने कार्यशाला के समापन पर उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here