अब दुर्ग में सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक नहीं आएंगे भारी वाहन…हादसे रोकने कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंध आदेश, देखिए कब कहां प्रतिबंध…

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21 मई 2019 दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अंकित आनंद ने सड़क दुर्घटना एवं जान-माल पर हो रही नुकसान को दृष्टिगत रखते हुए दुर्ग शहर में भारी माल वाहनों का प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक प्रवेश के लिए प्रतिबंधित किया है। यातायात एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि दुर्ग शहर के दोनों ओर बायपास मार्ग बना हुआ है, किन्तु उतई मार्ग की ओर जाने के लिए भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों का दुर्ग शहर एवं भिलाई सेक्टर एरिया से गुजरना पड़ता है, जो रिहायशी क्षेत्र होने के कारण लगातार दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। 

शहर में प्राण-घातक सड़क दुर्घटना वृद्धि होने के कारण सितम्बर 2018 के त्रैमासिक विश्लेषण में दुर्ग थाना क्षेत्र को राज्य के सर्वाधित सड़क दुर्घटना वाले अधिकतम 80 थानों में शामिल किया गया है। जिसके चलते वर्तमान में भारी एवं मध्यम वाहनों का दुर्ग शहर में प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित है। शैक्षणिक संस्था संबंधित आवागमन प्रातः 6 बजे से 7 बजे, प्रातः 10 बजे से 11 बजे तथा दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे व शाम 5 बजे से 6 बजे तक होती है। साथ ही कार्यालयीन आवागमन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक व्यवसायिक आवागमन शाम 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक होती है। इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित समय में परिवर्तन करते हुए प्रातः 6 बज से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। 

प्रतिबंधित क्षेत्र 

जिस क्षेत्र के लिए भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है, इनमें पुलगांव चैक से पोटिया रोड, पुलगांव से गंजपारा की ओर, गुरूद्वारा चैक से बटालियन रोड, धमधा नाका रेलवे ओव्हरब्रिज से ग्रीन चैक की ओर, पुष्पक नगर से कातुल बोड़ रोड, ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर, बत्तीस बंगला वाई-शेप ब्रिज से दुर्ग की ओर, ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर एवं धनोरा-बोरसी की ओर से महाराजा चैक की ओर मार्ग शामिल है। इन मार्गों में प्रातः 6 बजे से रात्रि 11 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 

छूट के समय प्रवेश करने वाले वाहन

इसके अलावा छूट के समय केवल वहीं भारी और मध्यम वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे जिन्हें लोडिंग-अनलोडिंग कार्य करना हो। जिसमें डीजल-पेट्रोल वाहन, गैस सिलेण्डर वाहन, फायर ब्रिगेड, दवाई, शासकीय उचित मूल्य आपूर्ति करने वाले वाहन, कस्टम मिलिंग से संबंधित कार्य में लगे हुए वाहन और यात्री वाहन जिनका स्टापेज दुर्ग में हो या दुर्ग से प्रारंभ होती हो। भारतीय खाद्य निगम से संबंधित वाहनों पर आदेश लागू नहीं होगा। अतिआवश्यक होने पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा अनुमति दिए जाने पर छूट दी जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जाएगा। साथ ही दुर्ग शहर में लोडिंग-अनलोडिंग करने वाले वाहनों को दोपहर 12 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक के लिए छूट दिया गया है।    

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