दुर्ग ब्रेकिंग: बाइक पर एक और कार पर 2 से ज्यादा मिले सवारी तो लगेगा जुर्माना… इन नियमों का पालन नहीं करने पर भी देना होगा भारी भरकम अर्थदंड… कलेक्टर अंकित आंनद ने जारी किए आदेश…

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दुर्ग 21 अप्रैल, 2020। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिये समय-समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय निकायों द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा। दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने इस आशय पर आदेश जारी किया है।

देना होगा भारी भरकम जुर्माना

सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढका पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन पाए जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, दो चक्का वाहनों पर एक सवारी के अतिरिक्त सवारी पाये जाने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, चार चक्का वाहनों में ड्राईवर के पिछली सीट पर एक अतिरिक्त सवारी हो सकती है, इसके अतिरिक्त सवारी होने पर अथवा सामने की सीट पर सवारी होने पर अर्थदण्ड अधिकतम 200रु, छूट प्राप्त दुकानों के विक्रेताओं के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर प्रथम बार अर्थदण्ड 500रु, दूसरी बार मास्क का उपयोग नहीं करने पर अर्थदण्ड अधिकतम 1,000रु, इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।