आयकरदाता ध्यान दें: अब बिना लॉग इन किए ही वेरिफाई कर सकते हैं आईटी रिटर्न्स, आयकर विभाग ने शुरू की ये सुविधा

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13 अगस्त, 2019 रायपुर। करदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) वेरिफाई करने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। इस सुविधा के तहत करदाता बिना लॉगइन किए अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने ITR वेरिफाई करने के लिए अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक नया लिंक शुरू किया है। यह लिंक पोर्टल पर बाई साइड में ई-वेरिफाई रिटर्न नाम से क्विक लिंक सेक्शन में बनाया गया है। इस लिंक पर क्लिक करने पर नया ई-वेरिफिकेशन पेज खुलेगा। यहां पर आप पेन कार्ड, असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म-5 में दिए गए पावती (acknowledgement) नंबर की जानकारी देकर अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं।

– इनकम टैक्स विभाग के अनुसार, ITR दाखिल करने के बाद 120 दिनों के अंदर इसे वेरिफाई करना होगा। 
– आप ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त के बाद इसे वेरिफाई कर सकते हैं।
– यदि आप अपना ITR वेरिफाई नहीं करते हैं तो इस पर कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी और आप पर ITR फाइल नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
– इनकम टैक्स कानूनों के अनुसार ITR वेरिफिकेशन इसकी फाइलिंग की अंतिम स्टेप है। 
– यदि कोई ITR फाइल कर देता है और उसे वेरिफाई नहीं करते हैं तो इस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
– यदि आपने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें। 
– असेंसमेंट ईयर 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है।
– यदि आप इस तारीख तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स आप पर जुर्माना लगा सकता है।
– यह है वो लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home

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