निगम आयुक्त ने मोबाइल सर्विस प्रोवाडर कंपनी को भेजा नोटिस, 7 दिन के अंदर देना होगा पैनल्टी, और नवीनीकरण के लिए दस्तावेज करना होगा जमा

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भिलाई। नगर निगम भिलाई क्षेत्र में स्थापित मोबाइल टॉवर का अवैध रुप से इस्तेमाल करने का मामला समने आया है। एक कंपनी के टॉवर की अनुमति पर एक ही टॉवर पर कई अन्य कंपनियो के अतिरिक्त एरियल एंटीना का प्रयोग किया जा रहा है। जिसे निगम आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताई है। और अवैध रुप से स्थापित टॉवर कंपनियो को नोटिस जारी किया है। साथ ही संरचना का निर्माण नियम 2010 के तहत निगम में अतिरिक्त शुल्क जमा कराया जाना आवश्यक है।

भिलाई निगम ने कंपनियों से मांगी सूची..

एक कंपनी के टॉवर की अनुमति निगम से ली गई है, बिना अनुमति के 3, 4 कंपनियों द्वारा अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे राजस्व की चोरी हो रही है। इस मामले में भिलाई नगर निगम ने सभी कंपनियों को नोटिस जारी तक 7 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। निगम क्षेत्र के कई स्थानों पर अवैध रुप से मोबाइल टॉवर स्थापित है। अवैध टावरों को नियमितिकरण किये जाने के लिए आवश्यक दस्तावेज कार्यालय में आवेदन जमा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही वार्षिक अनुज्ञप्ति नवीनीकरण शुल्क भी जमा करने कहा गया है।

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