नया मोदी मोटर व्हीकल एक्ट-2019 छत्तीसगढ़ में न हो लागू: संदीप साहू

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रायपुर 2 अगस्त, 2019। मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 के लागू होने से जाने अनजाने में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा। नया व्हीकल एक्ट को मोदी सरकार ने इसी महीने संसद में पारित करवाया। नया व्हीकल एक्ट का परीक्षण के पहले विभिन्न राज्य सरकार ने लागू करने से इंकार कर दिया।इस मामले को लेकर साहू समाज युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संदीप साहू ने नया व्हीकल एक्ट को छत्तीसगढ़ के हित मे नही होने का बता कर विरोध किया है उन्होंने कहा है कि परिवहन नियम का पालन करना सभी के हित में है ट्रैफिक नियम का पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

  • छत्तीसगढ़ नया राज्य है अभी पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है ट्रैफिक के हिसाब से डेवलप होने में अभी वक्त लगेगा। 
  • ग्रामीण क्षेत्रो के लोगो शहर छोटे छोटे काम से आना पड़ता है जानकारी का अभाव और अनजाने में हुई ट्रैफिक नियम का उलंघन के लिए बेवजह भारी भरकम जुर्माना देना होगा जो उचित नही है।
  • ट्रैफिक नियम के पालन के लिये कठोर आर्थिक दंड के बजाये जागरूकता जरूरी है।छत्तीसगढ़ सरकार नया मोटर व्हीकल एक्ट को अभी लागू ना करे ओर ट्राफिक नियमो की जानकारी और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने गांव गांव में जागरूकता अभियान चलाये।
  • जुर्माना इतना होना चाहिए जिसका भुगतान लोग कर सकें। उनका यह भी तर्क है कि जुर्माने और सड़क दुर्घटनाओं में कोई तालमेल नहीं है। बल्कि, उनका कहना है कि ज्यादा जुर्माने से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा मिलेगा। 
  • उन्होंने ये भी दलील दी है कि इस समय देश में आर्थिक मंदी का वक्त है छत्तीसगढ़ में मध्यम एवं निम्न वर्ग के लोग ज्यादतर रहते है और छग के मोटरसाइकिल पर चलने वाले कई लोगों के पास तो सुबह-शाम की रोटी का इंतजाम भी नहीं होता है तो वे जुर्माना कैसे भरेंगे।
  • उन्होंने कहा की इसे छत्तीसगढ राज्य में लागू नहीं किया जाना चाहिए अगर लागू किया भी जाता है तो जुर्माने की राशि को पूर्व दर से ही किया जाना चाहिए।