अब मनचाही फीस नहीं वसूल सकेंगे निजी स्कूल, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निगरानी करने का आदेश दिया….

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रायपुर : बिलासपुर उच्च न्यायालय ने निजी स्कूल फीस को लेकर राजधानी रायपुर की पूर्व बैंकर प्रीति उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकृति प्रदान की एवं राज्य सरकार व निजी स्कूल को नोटिस जारी करने हेतु आदेशित किया।

स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता
सूत्रों के मुताबिक न्यायालय ने जवाब देने हेतु राज्य सरकार तथा निजी स्कूल को 6 हफ्तों का समय दिया है। प्रीति उपाध्याय के काउंसलर पलाश तिवारी ने बताया कि माननीय न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि याचिका की सुनवाई चलते रहने के दौरान स्कूल छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकता।

100% फीस वसूलने पर किया चैलेंज
उच्च न्यायालय के वकील पलाश तिवारी ने यह भी बताया कि उनके माध्यम से याचिककर्ता ने कोविड महामारी के दौरान निजी स्कूल द्वारा 100 परसेंट फीस वसूलने को तो चैलेंज किया ही है साथ ही साथ यह महत्वपूर्ण मांग न्यायालय से की है कि राज्य सरकार को एक कमेटी बनाने हेतु आदेशित किया जाये जोकि निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही बेलगाम फ़ीस पर मानिटरिंग करे एवं उस पर लगाम लगाए।