अब दुर्ग जिले के इस बूथ में भी मॉकपोल में डाले वोट को डिलीट किए बगैर हो गया मतदान, पीठासीन और सेक्टर अधिकारी को थमाया नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब, जानिए कहां का है ये मामला…

0
105

दुर्ग 27 नवम्बर, 2018। जिले में एक बूथ में मॉकपोल में डाले गए वोट को डिलीट किए बैगर मतदान करने का मामला सामने आया है। इस मामले से जिला प्रशासन के होश उड़ गए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई की है। निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन और सेक्टर अधिकारी को नोटिस दिया है। इसी के साथ तीन दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

साजा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक-221 शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला धमधा के पीठासीन अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी गोविंद गिरी गोस्वामी और विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर क्रमांक-2 के सेक्टर अधिकारी, उप अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विशाल गेडाम को उनके गंभीर लापरवाही के लिए नोटिस थमाया है। उनके इस लापरवाही को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-134 के विपरीत मानते हुए गोस्वामी और गेडाम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के अंदर जवाब देने को कहा है।

क्या हैं मामला पढ़िए..

गौरतलब है कि मतदान केन्द्र क्रमांक-221 में 20 नवंबर को मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉकपोल के दौरान डाले गए वोटों को ई.व्ही.एम. से डिलीट (सी.आर.सी.) किए बगैर ही वास्तविक मतदान कराया गया।

जिसके कारण कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित मत एवं मतदाता रजिस्टर में भिन्नता पायी गई। जबकि मतदान दल के समस्त कर्मचारियों के साथ मतदान केन्द्र में नियमानुसार मतदान कार्य संपादित किए जाने हेतु दो बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आयोग द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के उपयोग हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए पुस्तिका भी प्रदाय की गई है। इसके बावजूद भी गोस्वामी द्वारा मॉकपोल के बाद EVM में सी.आर.सी. नहीं किया गया।

इसी प्रकार निर्वाचन की घोषणा के पश्चात सेक्टर अधिकारियों तथा मतदान दल के समस्त कर्मचारियों को मतदान केन्द्र में नियमानुसार मतदान कार्य संपादित किए जाने हेतु पूर्व में अनेकों बार प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सेक्टर अधिकारियों को मॉकपोल के पश्चात अपने प्रभार के मतदान केन्द्रों की EVM सी.आर.सी. किए जाने हेतु प्रशिक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए गए तथा मतदान दिवस के दिन भी लगातार निर्देश दिए जाते रहे, इसके बावजूद भी गेडाम द्वारा निर्देश का पालन नहीं कर, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की गई।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी और सेक्टर अधिकारी के इस कृत्य को लोक प्रतिनिधिनित्व अधिनियम 1951 की धारा-34 के विपरीत मानते हुए उक्त दोनों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी नोटिस जारी किया है। साथ ही तीन दिवस के भीतर समक्ष उपस्थित होकर नोटिस का जवाब देने कहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here