तिहाड़ जेल जाने से बचे पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम, जमानत खारिज हुई तो बढ़ेगी रिमांड..

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02 सितंबर 2019, नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को फिलहाल तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी है। साथ कोर्ट ने कहा है कि पी. चिदंबरम ने ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए जाएं। इससे पहले वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि पूर्व वित्त मंत्री 76 साल के हैं उनको तिहाड़ जेल न भेजा जाए।

उनके लिए घर में नजरबंदी ही अच्छी होगी। उनको गिरफ्तारी से छूट दी जाए और बेल के लिए आवेदन करने दिया जाए। वहीं सीबीआई का कहना है कि इस पर फैसला ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए और पी. चिदंबरम को किसी भी तरह का संरक्षण न मिले। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि लालू के केस में सीधे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जमानत दी। अगर सरंक्षण नहीं दिया गया तो ये याचिका प्रभावहीन हो जाएगी। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह नहीं हो सकता यह कानून में नहीं है ये ट्रायल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है।