राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत,नहीं चलेगा मानहानि केस..

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14 नवंबर 2019 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मानहानि मामले में फैसला सुना दिया है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘चौकीदार चोर है’ विवादित बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी।

अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर याचिकाकर्ता को झटका दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है।

बता दें कि इस मामले में दाखिल मानहानि की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब इस मामले में राहुल गांधी को माफी देते हुए केस बंद कर दिया गया।

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है के बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगे जाने के बाद याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने पब्लिक में यह बात कही है ऐसे में उन्हें लोगों से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

बता दें कि अवमानना याचिका दायर किए जाने के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर बिना शर्त माफी मांगी थी। राहुल गांधी ने राफेल से जुड़े शीर्ष कोर्ट के आदेश को पीएम मोदी के खिलाफ लगाए गए ‘चौकीदार चोर है’ के स्लोगन से भी जोड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को राहुल गांधी के चौकीदार चोर है समेत आज तीन अहम मुद्दों पर फैसला सुनाया गया। जिसमें केरल के सबरीमाला मंदिर और राफेल मामला भी है।  सुप्रीम कोर्ट ने केरल के सबरीमामाला मंदिर में 10 से 50वर्ष की महिलाओं को प्रवेश का मामला 7 जजों की बड़ी पीठ को भेजा दिया है। पांच जजों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुना कर मामला बड़ी पीठ को भेजा है। वहीं, 36 राफाल सौदे में SC ने पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी है।