राजधानी में कोरोना के घातक प्रभाव को देख रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बार फिर कोरोना वायरस का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। जिसे देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने कोरोना की चेन तोड़ने रायपुर में नाइट कर्फ्यू लागू किया है। जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानें रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रायपुर कलेक्टर डॉ. एस.भारतीदासन ने जारी आदेश में बताया, कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकायों सहित नगर निगम रायपुर और बीरगांव के सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान निर्धारित समय में ही खुलेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।

डिलीवरी की होगी सुविधाएं

आदेश के अनुसार सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, इंडोर डायनिंग वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा सुबह 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। टेक-अवे एवं होम डिलीवरी वाले रेस्टोरेंट, होटल और ढाबा रात के 11.30 तक डिलीवरी की सुविधाएं दे सकेंगे।

मास्क पहनना अनिवार्य होगा

इस आदेश के तहत पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स इन नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समय – सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा

प्रत्येक दुकान और संस्थान में स्वयं एवं ग्राहकों के लिए सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा। किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है, तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।