छत्तीसगढ़ में लागू हुआ प्रमोशन पर आरक्षण.. सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन..

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23 अक्टूबर 2019 रायपुर। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ में प्रमोशन पर आरक्षण लागू करने का फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब एसटीएससी को ने आरक्षण के हिसाब से प्रमोशन दिया जाएगा।

हालांकि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें कि हाल ही में हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।
नए आदेश के मुताबिक

  • शासकीय सेवकों की फरवरी 2019 से रूकी हुई पदोन्नति की प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू कर दिया गया है।
  • अधिसूचना के मुताबिक पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
  • सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों को इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा रहा है।
  • संशोधित पदोन्नति नियम के अनुसार राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ अब मिलेगा।
  • अधिसूचना के मुताबिक पदोन्नति में अब अनुसूचित जाति के शासकीय सेवकों को 13 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के शासकीय सेवकों को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।