श्रमिकों के बेहतर श्रम कल्याण, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष पहल… श्रम विभाग के अधिकारियों की सीमेंट कारखानों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक.. लिये गए कई अहम फैसले

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रायपुर, 12 मार्च 2020। श्रम विभाग के सचिव, सह-श्रमायुक्त सोनमणि बोरा के निर्देश पर यहां मंत्रालय में प्रदेश के सीमेंट कारखानों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में उप श्रमायुक्त एस.एल. जांगड़े सहित औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न कारखानों के अधिकारियों को राज्य सरकार के मंशानुरूप प्रदेश के श्रमिकों बेहतर श्रम कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए विशेष पहल करने को कहा गया है।

  • बैठक में सभी सीमेंट कारखानों के पदाधिकारियों को राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार श्रमिकों को 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की उम्र तक कार्य पर रखे जाने के निर्देश दिए गए है।
  • साथ ही कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट में नियोजित श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने को कहा गया है।
  • इसके अतिरिक्त श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट फार्म-21 में प्रस्तुत करने, कारखानों में नियोजित चिकित्सकों को श्रमिकों के औद्योगिक स्वास्थ्य संबंधी कोर्स कराये जाने के भी निर्देश दिया गया।
  • श्रम विभाग अधिकारियों ने बैठक में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल की योजनाओं के अंतर्गत श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों को लाभ देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने तथा कारखानों में घटित प्रणांतक दुर्घटना में मृतक श्रमिक के आश्रितों को मानवीय आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने हेतु उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
  • संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शहीद वीरनारायण सिंह अन्न योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने तथा भोजन केन्द्रों में शुद्ध पेयजल, बैठने की उचित व्यवस्था, पंखे, कूलर आदि उपलब्ध कराने कारखाना प्रबंधन की ओर से उचित व्यवस्था करने को कहा गया।
  • कारखाना प्रंबंधन को भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत निर्माण लागत की एक प्रतिशत राशि मण्डल में अनिवार्य रूप से जमा करने, स्वास्थ्य, एवं सुरक्षा संबंधी कारखाना अधिनियम 1948 के प्रावधानों, मापदण्डों का सख्ती से पालन करने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए गए।
  • बैठक में बताया गया कि श्रम अधिनियमों के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा श्रम कल्याणकारी प्रावधानों पर टास्क फोर्स गठित कर पर्यवेक्षण भी किया जाएगा।
  • जिसमें उद्योगों द्वारा प्रेजेन्टेशन दी जाएगी तथा विभाग के द्वारा से प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा।

बैठक में प्रदेशभर के सीमेंट कारखानों के पदाधिकारी पहुंचे

बैठक में प्रदेश के सीमेंट प्लांट- अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (रावन सीमेंट वर्क्स), अल्ट्राटेक सीमेंट वर्क्स (हिरमी सीमेंट वर्क्स), अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, ग्राम रवान, ईमामी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम रिसदा, श्री रायपुर सीमेंट प्लांट, ग्राम खपराडीह, न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन, सोनाडीह, ए.सी.सी. लिमिटेड जामुल सीमेंट वर्क्स, जामुल, दुर्ग, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, मलपुरीखुर्द, दुर्ग, जे.पी. सीमेंट लिमिटेड, दुर्ग एवं न्यूवोको विस्टास कॉर्पोरेशन (लाफार्ज इंडिया लिमिटेड) गोपालनगर जांजगीर चांपा के कारखानों के प्रबंधक अधिभोगी तथा औद्योगिक संबंध विभाग के अधिकारी शामिल हुए।