शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश पाने आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू

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रायपुर। आज 22 मार्च यानि आज से शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right to education) के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। स्कूल शिक्षा संचालनालय से निर्देश मिलने के बाद जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। नियमों के तहत शहर में स्कूल से 3 किमी क्षेत्र के दायरे में रहने वाले पात्र छात्र को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

ऑनलाइन पोर्टल में आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू

ग्रामीण क्षेत्र में यह दूरी 1 किमी तय की गई है। प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों ने नोडलों से प्रवेश प्रक्रिया का पूरा रोडमैप बनवा लिया है। सोमवार से आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नोडल अधिकारी 7 मई से 20 मई तक पालकों द्वारा दिए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। संशोधित समय सारणी के अनुसार शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण में लॉटरी एवं आवंटन का कार्य 24 मई से 28 मई तक होगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए स्कूल आबंटित किए जाएंगे।

एक आवदेन ही कर सकेंगे आवेदक

एक आवेदक केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम तीन स्कूलों का विकल्प दर्ज करना होगा। यदि ग्राम, वार्ड या पड़ोस में तीन स्कूल नहीं हैं तो तीन से कम नाम दर्ज करने आवेदक को छूट होगी। आरटीई के नियमों के तहत नर्सरी में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 3 से 4 वर्ष, केजी-1 में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 4 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 5 से 6.5 वर्ष होना चाहिए। आरटीई के तहत जिले में 8 हजार छात्रों को हर सत्र में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश में इन सीटों की संख्या 80 हजार है।