26 दिसंबर 2018 दुर्ग। शहर से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 नेहरू नगर भिलाई से कुम्हारी टोल प्लाजा मुख्य मार्ग एवं सर्विस रोड में दोनों तरफ वाहनों के अवैध पार्किंग पर प्रतिबंधात्क आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी उमेश अग्रवाल ने इन मार्गों पर काफी संख्या में आवाजाही के चलते सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के साथ-साथ मानव जीवन और लोग संपत्ति के नुकसान को रोकने एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है।
कलेक्टर अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, जिसमें सर्विस रोड में दोनों तरफ वाहनों के अवैध पार्किंग किए जाने से सड़क हादसे होते रहते हैं। वाहनों के अवैध पार्किंग से इन मार्गों पर बढ़ते सड़क हादसे पर नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके आधार पर नेहरू नगर भिलाई से कुम्हारी टोल प्लाजा तक मुख्य मार्ग एवं दोनों तरफ सर्विस रोड में अवैध पार्किंग को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 3 फरवरी 2019 तक के लिए लागू किया गया है। परिस्थिति एवं समयाभाव के कारण प्रभावितों को समय-समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।