भिलाई में प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में भारी गड़बड़ी, हिसाब में 10% तक अंतर मिला, नए आयुक्त रघुवंशी ने दिए जांच के निर्देश…

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29 अगस्त 2019 भिलाई। निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने गुरुवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान संपत्तिकर राशि के विरुद्ध भवन मालिकों द्वारा भरे गए 300 भवनों के स्व-विवरणी की जांच की जा रही है। जांच में कम टैक्स भरने वाले भवन मालिकों से 10 प्रतिशत अधिक अंतर पाया जाने पर 5 गुना शास्ति अधिरोपित किया जा रहा है। स्व- विवरणी की जांच कर वास्तविक संपत्तिकर निर्धारण की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। जलकर की राशि जमा नहीं करने वाले बड़े कॉॅलोनी को नोटिस जारी किया जाएगा। 
आयुक्त ने कहा कि, संपत्तिकर के बड़े बकायादार जिन्हें राशि जमा करने के लिए नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 175 के तहत पत्र जारी किया गया है। उनकी संपत्तिकर को कुर्क कर निगम कर राशि वसूल करें। निगम क्षेत्र में बनाए गए आवासीय कालोनी के ऐसे भवन जो विक्रय नहीं हुए है और जो बिल्डर के आधिपत्य में है उसकी संपत्तिकर की राशि बिल्डर से वसूल किया जाए। 

टैक्स वसूलने वाली एजेंसी को लगाई फटकार
बैठक में आयुक्त ने टैक्स वसूलने वाली एजेंसी की भी क्लास ली। आयुक्त ने कहा कि बड़े बकायादारों की सूची उस क्षेत्र के सहायक राजस्व अधिकारी को तथा उपायुक्त को उपलब्ध कराए। ताकि ऐसे बकायादारों के विरुद्ध टैक्स वसूली की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया जा सके। उन्होंने निगम क्षेत्र में निर्मित दुकानों के भू-भाटक की राशि का भुगतान नहीं होने की जानकारी प्राप्त कर कहा कि इन दुकानों की भू-भाटक की राशि लंबित तिथि से 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वसूल किया जाए।