गैंगेस्टर तपन सरकार और तीन पुलिसकर्मियों को दो-दो साल की सजा, दुर्ग कोर्ट ने इस मामले में सुनाई सजा…

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02 जून 2019, दुर्ग। दुर्ग न्यायालय ने गैंगेस्टर तपन सरकार सहित तीन पुलिस कर्मियों को दो – दो साल की सजा सुनाई है। यह पहला मामला है जिसमे कोर्ट ने आरोपी को सहायता करने के आरोप में पुलिस वालो को भी सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में एक आरोपी पुलिसकर्मी की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है। दरअसल मामला वर्ष 2010 में महादेव हत्याकांड के मुख्य आरोपी तपन सरकार को दुर्ग न्यायालय में पेशी के लिए जगदलपुर केन्द्रीय जेल से पुलिस अभिरक्षा में दुर्ग लाया गया था। अभिरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने सेवाकार्य के नियम विरुद्ध संबंधित थाना मोहन नगर थाने में आमद दिए बगैर आरोपी तपन सरकार के कहने पर उसके रिश्तेदार तरुण मजूमदार के सिकोला भाठा घर में रात भर ठहराया।

जहां से आरोपी तपन सरकार भागने के फिराक में था लेकिन मोहन नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सुचना मिलते ही उक्त मकान पर दबिश देकर तपन सरकार को गिरफ्तार किया। वहीं ड्यूटी आचरण का उल्लघन करने वाले तीनों पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सभी को दोषी करार देते हुए आरोपी तपन सरकार के खिलाफ धारा 224 और तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 220, 225 के तहत दो-दो वर्ष और दो सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में एक आरोपी पुलिस कर्मी सुखराम कश्यप की ट्रायल के दौरान मौत हो गई है। हालांकि न्यायालय ने दोषी दोनो पुलिस कर्मियों को जमानत दे दिया है,लेकिन तपन सरकार पर 2 वर्ष की सजा बरकरार है। उसे जमानत नहीं दिया गया है।

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