छत्तीसगढ़ के इस जिले में 24 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, कुछ सेवाओं में रहेगी छूट

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बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े रुके नहीं है। मौजूदा हालात को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने जिले में 24 मई रात 12 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

• इस दौरान सभी मॉल, स्कूल-कॉलेज, धार्मिक स्थल, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजन पहले की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
• बिलासपुर में 24 मई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी।
• इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां और पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाईयों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।
• शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक, बिलासपुर द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन और भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।
• सभी प्रकार की मण्डियां, थोक, फुटकर दुकानें बन्द रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, मण्डियों में लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक दी गई है। फल, सब्जी की होम डिलीवरी दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वाले, पिक-अप, मिनी ट्रक और अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी।
• जिले में शराब दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन होम डिलीवरी चालू रहेगा।